Provide EPF benifit to Niyojit Teacher by CWJC-19106/2019 & 17372/2017 MJC 2915/2019
December 13, 2019
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministory of Labor & Employment, Govt. of Inda)
क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office
Surya Complex, Laxmi Chowk, Muzaffarpur - 842 003
पत्रांक L. No: बीआर/क्षेका/मुज/कार्यालय प्रभारी/ 247, दिनांक Date: 12.12.2019
सेवा में,
1. जिला शिक्षा पदाधिकारी,
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
बेगूसराय, दरभंगा, पू. चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारन, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली एवं प.चंपारण।
बेगूसराय, दरभंगा, पू. चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारन, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली एवं प.चंपारण।
विषय : जिला में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत हितलाभ पहुंचाने के संबंध में।
संदर्भ: माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 19106/2019 (मिलेन्दु एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) तथा CWJC संख्या 17372/2017 (शम्भू शरण सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के मामले में पारित आदेश के संदर्भ में।