MLA, MLC, Mukhiya not cut attendance of Employee in any School. कोई जनप्रतिनिधि विद्यालय के शिक्षक या कर्मी का उपस्थिति नहीं काट सकते।

 

कोई जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, जिला परिषद, विधायक विद्यालय के शिक्षक या कर्मी का उपस्थिति नहीं काट सकते। 

सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में उन्होने कहा की-

"किसी भी जनप्रतिनिधि को विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का उपस्थिति काटने का अधिकार नहीं है।"  MLA, MLC, Mukhiya, warder or any public representative not cut attendance of Employee in any School. 🛑 Download PDF Letter

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यह सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भोजपुर, आरा के पत्रांक-519, दिनांक-04-02-2017 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराई गई। 

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✅ +2 विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचना-1338 दिनांक- 18/08/2021 PDF
☑️ माध्यमिक एवं +2 सेवाशर्त नियमावली अधिसूचना-1110, दिनांक-20/08/2020  PDF
✅ प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली अधिसू०- 859, दिनांक-18/08/2021 PDF
☑️ प्रारंभिक और +2 विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद सृजन का कैबिनेट निर्णय 07/09/2021 PDF
✅ प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक सेवा शर्त नियमावली अधिसूचना-709, दिनांक- 21/08/2020 PDF
🔘 BPSC प्रधानाध्यापक पद पर आवेदन के लिए विज्ञप्ति। PDF
⭕ BPSC प्रधानाध्यापक प्रमण्डलवार रिक्ति। PDF
🔘 BPSC प्रधानाध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत निर्देश। PDF