बिहार जिला परिषद एवं नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2020
June 04, 2021
शिक्षक अब नियोजित नहीं नियुक्त होंगे।
महिला शिक्षिकाओं का ऐच्छिक स्थानान्तरण रिक्ति के सापेक्ष नियोजन इकाई के बाहर और एक जिला से दूसरे जिला हो सकेगा। (संबंधित विषय में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें लंबा इंतजार करना पर सकता है।)
पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण पारस्परिक नियोजन इकाई से बाहर भी हो सकेगा। जिस विषय के आप हैं और जिस जिला जाना चाहते वहाँ के उसी विषय शिक्षक को ढूंढना होगा।
कुल मिलाकर प्राथमिक से +2 स्तर तक चंद महिला शिक्षिकाओं का ही स्थानांतरण हो पायेगा। क्योंकि अभी नियोजन प्रक्रियाधीन है। नियोजन होने के उपरांत रिक्ति रहने पर ही स्थानांतरण संभव हो सकेगा।)
माध्यमिक शिक्षक के रूप में 4 वर्ष कार्य करने के बाद उपलब्ध रिक्ति के आधे पद पर +2 शिक्षक में प्रोन्नति मिलेगा। +2 शिक्षकों के बचे आधे रिक्त सीटों को सीधे भरा जाएगा।
प्रधान अध्यापक का सभी पद प्रमोशन से भरा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षक के रूप में 10 वर्ष कार्य करने के बाद *प्रधान अध्यापक* में प्रोन्नति के योग्य होंगे।
+2 शिक्षक 6 वर्ष के सेवा के बाद प्रधान अध्यापक के योग्य होंगे।
+2 शिक्षक के 4 वर्ष के सेवा के उपरांत प्रोन्नति के संबंध में सेवा शर्त में कोई जिक्र नहीं होने से +2 शिक्षकों में घोर निराशा है।
(माध्यमिक शिक्षकों को कुल तीन बार इस सेवा शर्त में लाभ मिलेगा एक सेवा निरंतरता से माध्यमिक से +2 शिक्षक बनने वाले सभी का नियुक्ति तिथि प्रथम नियुक्ति तिथि माध्यमिक शिक्षक वाला हो जाएगा। 10 वर्ष का अनुभव वाले प्रधान शिक्षक हो जाएंगे एवं जो शेष बच जाएंगे 4 वर्ष के अनुभव वाले सभी +2 शिक्षक हो जाएंगे।
1. सेवा निरंतरता का।
2. +2 शिक्षक का।
3. प्रधानाध्यापक का।)
(+2 शिक्षक शायद ही प्रधानाध्यापक पद का मुहँ देख सकें। इस सेवा शर्त में +2 शिक्षकों को सिर्फ घोर निराशा हाथ लगेगा। माध्यमिक शिक्षक को मलाई हाथ लगेगा।)
शिक्षक 3 वर्ष का अवैतनिक शैक्षणिक अवकाश ले सकते हैं।
एक वर्ष में चिकित्सा अवकाश 20 दिन और पूरे कार्यकाल में 120 दिन का उपभोग कर सकेंगे। चिकित्सा अवकाश आकस्मिक अवकाश के आगे या पीछे जोड़ कर लिया जा सकता है।
ईपीएफ का लाभ 15000 पर आपके वेतन से 12%+12% सरकार द्वारा मिलेगा।
5 वर्ष तक सेवा से अनुपस्थित रहने पर उन्हें कार्य से हटाया जाएगा।
सेवा शर्त आने के बाद अब शिक्षकों पर अनुशाश्नक कार्यवाही हो सकेगा।
कोई भी शिक्षक द्वारा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी के पक्ष या खिलाफ में कोई संदेश का प्रवाह दंडनीय होगा।
बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2020 PDF
Bihar district board secondary and senior secondary school service (Appointment, promotion, transfer, Disciplinary Proceeding and service conditions) Rules, 2020 PDF
बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2020 PDF