Morning School timing till 10:30 AM or 10:45 AM kaimur and patna district Due to Heat wave in Bihar
शिक्षा मंत्री बोले ... जरूरत होगी तो स्कूल भी बंद करेंगे।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ ने अपने पूर्व में कक्षा एक से आठवीं तक का संचालन प्रातः 6:30 बजे से पूर्वाहन 11:30 बजे तक किए जाने के आदेश को संशोधित करते हुए। तापमान में हुई वृद्धि के फलस्वरूप छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारों प्रांत प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा एक से आठवीं तक का संचालन अवधि प्रातः 9:30 बजे से पूर्वाहन 10:30 बजे तक किया गया है।
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी /सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि प्रातः कालीन अवधि में उपरोक्त निर्धारित समय के अनुसार विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे।
लू से बचाव के लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी विभागीय पत्र पीडीएफ।
जिला दंडाधिकारी मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा निर्गत आदेश।
जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली द्वारा निर्गत आदेश।
जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद द्वारा निर्गत आदेश।
जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय द्वारा निर्गत आदेश 10:30 बजे तक।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ द्वारा निर्गत आदेश।
जिला दंडाधिकारी पटना द्वारा निर्गत आदेश।
District Magistrate Begusarai Letter 10:30 AM
जिला दंडाधिकारी पूर्णिया द्वारा 25 अप्रैल को निर्गत संशोधित आदेश।
जिला दंडाधिकारी कटिहार द्वारा निर्गत आदेश।
जिला दंडाधिकारी खगड़िया द्वारा निर्गत आदेश।
जिला दंडाधिकारी नालन्दा द्वारा निर्गत आदेश।
जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा निर्गत आदेश।
जिला दंडाधिकारी भागलपुर द्वारा निर्गत आदेश।
जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी द्वारा निर्गत आदेश।
हीट वेव से बच्चों पर खतरा, पटना में अब सुबह 10:45 बजे बंद हो जाएंगे। प्रशासन ने बदला समय, 27 अप्रैल से होगा लागू।
पटना में स्कूलों के लिए फिर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी कक्षा के स्कूल सुबह 10: 45 बजे तक ही खोले जाएंगे। सोमवार को पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।
मनमानी करने वालों पर कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार की शाम आदेश जारी करते हुए जिले के सभी स्कूलों में सुबह 10:45 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए पढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले में अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दिया है। आदेश दिया है कि कि इसका पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में भीषण गर्मी है और पारा भी 42 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में स्कूलों का समय बदला बया है। इस बार यह दूसरी बार है जब स्कूलों के समय को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है।
थानेदारों को कराना होगा पालन
यह प्रतिबंध प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। यह आदेश 27अप्रैल से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। डीएम ने जिले के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में बदलाव का आदेश दिया है। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस सहित सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
पूर्णिया के जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को पूर्वाह्न 11 बजे तक संचालित करने का आदेश दिए हैं।
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