Niyojit Teacher Transfer: जून में होने वाले 2.15 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर भंवर में

 

पटना हाई कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा बार-बार ऎच्छिक स्थानांतरण किए जाने के आश्वासन के बावजूद फंसता दिख रहा ऐच्छिक तबादला।

2.15 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर भंवर में फंसता दिख रहा है। क्योंकि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जारी है और प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 7वें चरण के नियोजन की तैैयारी हो रही है। पहले जून में तबादले की थी पूरी तैयारी।

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ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए क्या है नियम?
  • नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण 3 वर्षों के सेवा के उपरांत आवेदन लेकर किए जाने का नियम है।
  • पूरे सेवा काल में 3 बार अपने नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण लिया जा सकता है।
  • महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांगों को जिला के बाहर और नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण के लिए सरकार ने पूर्व में ही नियमावली बना चुकी है।
  • पुरुष शिक्षकों को म्युचुअल आधार पर जिला से बाहर स्थानांतरण का नियम बनाया गया है।

नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी पत्र, आदेश एवं हाई कोर्ट का न्याय निर्णय PDF पेज में नीचे दिया हुआ है।

स्थानांतरण नहीं होने का क्या कारण बताते हैं?

  • नियोजन प्रक्रिया के बीच में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस विद्यालय में जिस विषय के शिक्षक का नियोजन किया जाना है उसे नियोजन प्रक्रिया के बीच में भरा नहीं हो सकता। जबकि नियमित का स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है।
  • नियोजन के प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्ति बचे सीट पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जबकि नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण जून महीना में सम्पन्न करने का आदेश क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से जारी किया जा रहा है। Regular Teacher Transfer Letter Lakhisarai, Begusarai

    दो साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। माना जा रहा है 7 वां चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला होगा। 7 वां चरण में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी जुलाई के अंत तक आनी है।

    सॉफ्टवेयर से शिक्षिकाओं एवं दिव्यांग जिला और नियोजन इकाई से बाहर ऐच्छिक तबादला का बाट जोह रहे थे।

    शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ जिला से बाहर और नियोजन इकाई से बाहर मिलने की बात 2 वर्षो से की जा रही थी। पुरुष शिक्षकों को अंतरजिला तबादला म्युचअल आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा करने का न्यूज़ था। 

    रिक्त रह गए 48 हजार पदों के साथ ही सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक रिक्त हुए शिक्षकों के पदों की गणना कर 30 जून तक विभाग को रिपोर्ट मिलेगी। छठे चरण के तहत हाईस्कूलों में चल रहे 32714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसके बाद हाईस्कूलों में रिक्त सीटों की गणना कर लगभग एक लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति सितंबर अंत तक आने की बात कही जा रही है।

    वैसे शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर की तैयारी भी अंतिम चरण में है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादला की संभावना नहीं है।

    ऐसे किया जाना था ट्रांसफर - इच्छुक शिक्षकों को आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना है

    तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिया जाना था। पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि गर्मी की छ़ुट्टी में ही शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित नहीं हो। शिक्षकों के तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली थी। सभी डीईओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करना है।

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    जिस कोटि के शिक्षक हैं, उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन कर सकते थे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला का मौका नहीं मिलता, जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। सेवा शर्त के आधार पर लगभग 85 हजार शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलना था।

    नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी पत्र, आदेश एवं हाई कोर्ट का न्याय निर्णय-

    • जिला से बाहर एवं नियोजन इकाई से बाहर नियोजित शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2021- View/Download PDF.
    • निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर सचिव बिहार विधान परिषद सचिवालय एवं निवेदन समिति का आदेश PDF Download
    • नियोजन इकाई के अंदर माध्यमिक एवं उच्य माध्यमिक शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण से संबन्धित Patna High Court Case CWJC-19659/2019 के न्याय निर्णय के बावजूद नहीं हो सका तबादला।

    पुरुषों को अंतरजिला तबादला अंडरम्यूचुअल आधार पर

    शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलना था। पुरुष शिक्षकों को अंतरजिला तबादला अंडरम्युचअल आधार पर होता। अंतर नियोजन स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प है। कक्षा 1 से 5 तक के पंचायत, प्रखंड, नगर निकायों के नियोजन इकाई के शिक्षक इसी में आवेदन कर सकते हैं।

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