Education minister answer in bihar assembly for Niyojit Teacher Transfer
विधानसभा में स्थानांतरण के प्रश्न के जबाब में माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार ने वर्त्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत स्थानांतरण की बात कही।
नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित बिहार विधानसभा में माननीय विधायक के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा।
प्रश्न खंड (ख): क्या यह बात सही है कि नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों को नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत गृह जिला में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया था।
प्रश्न खंड (ख): क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के प्रभावित होने की एक लंबी अवधि के बाद भी स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। जिसके कारण इनमें काफी असंतोष एवं निराशा व्याप्त है।
प्रश्न खंड (ग): यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है तो सरकार नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों को उनकी गृह जिला में कब तक स्थानांतरित करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों?
श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिए गए उत्तर-
वस्तु स्थिति यह है कि दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को धारित पद के समतुल्य पद एवं अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण तथा सामान्य पुरुष शिक्षक के संबंध में अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या- 875 दिनांक- 7 जून 2021 द्वारा किया गया है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विभागीय पोर्टल के माध्यम से उक्त कोटि के शिक्षकों का अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
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★ स्थानांतरण का प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या- 875 दिनांक- 7 जून 2021 नियोजित शिक्षक स्थानांतरण नियमावली- View/Download PDF.