Niyojit Teacher Transfer: नियोजित शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण नियमावली, आवेदन फॉर्म एवं सेवाशर्त नियमावली

 

उच्य माध्यमिक (+2) विद्यालय में कुल शिक्षकों के संख्या (मानक मंडल) संबंधित पत्र:- 

उच्य माध्यमिक (+2) विद्यालय में उच्य माध्यमिक शिक्षकों का चिन्हित इकाई- 
1. भाषा-2
2. गणित-1
3. भौतिकी-2
4. रसायन-2
5. वनस्पति शास्त्र-1
6. जीव विज्ञान-1
7. सामाजिक विज्ञान-5
8. वाणिज्य-2
कुल 16 इकाई

★ सरकारी राजकीय/राजकीयकृत/परियोजना +2 विद्यालय में 16 शिक्षकों के इकाई संबंधित निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्गत पत्र पीडीएफ डाऊनलोड।

★ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 20 इकाई संबंधित पेज 12 पर बिहार गजट PDF Download


माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक इकाई पद इस प्रकार होंगे-
1. हिंदी
2. अंग्रेजी
3. विज्ञान 
4. गणित
5.सामाजिक विज्ञान
6. शारीरिक शिक्षक (जहाँ पहले से शारीरिक शिक्षक कार्यरत होंगे।)

★ शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक इकाई (मानक मंडल) संबंधित अधिसूचना/पत्र PDF Download. अधिसूचना का शुद्धि पत्र PDF Download.

★ माध्यमिक एवं उच्य माध्यमिक (+2) विद्यालयों में स्वीकृत इकाई एवं कार्यरत शिक्षक संबंधित प्रपत्र PDF Download.

★ निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा माध्यमिक एवं उच्य माध्यमिक विद्यालय के रिक्ति की गणना सम्बन्थित प्रपत्र Download

स्थानांतरण नियमावली, आदेश, कोर्ट निर्णय  

★ बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा 13 जून 2022 को निर्गत PDF Letter
  • जिला से बाहर एवं नियोजन इकाई से बाहर नियोजित शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2021- View/Download PDF.
  • निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर सचिव बिहार विधान परिषद सचिवालय एवं निवेदन समिति का आदेश PDF Download
  • नियोजन इकाई के अंदर माध्यमिक एवं उच्य माध्यमिक शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण से संबन्धित Patna High Court Case CWJC-19659/2019 के न्याय निर्णय के बावजूद नहीं हो सका तबादला।

वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर का काम पूरा हुआ नही, इसलिए जिला से बाहर स्थानांतरण अभी नहीं। 

निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आदेश निर्गत किया है। 

● वेब पोर्टल स्थानांतरण सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है। इसलिए अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाना है।

● एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों पुस्तकलायध्यक्षों का स्थानांतरण जून माह में किया जा सकता है।

Transfer

ऐच्छिक स्थानांतरण के नियम

  • 3 वर्षों के सेवा के उपरांत नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण आवेदन लेकर किए जाने का नियम है।
  • पूरे सेवा काल में 3 बार अपने नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण लिया जा सकता है।
  • महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांगों को जिला के बाहर और नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण के लिए सरकार ने पूर्व में ही नियमावली बना चुकी है।
  • पुरुष शिक्षकों को म्युचुअल आधार पर जिला से बाहर स्थानांतरण का नियम बनाया गया है।
शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ जिला से बाहर और नियोजन इकाई से बाहर मिलने की बात 2 वर्षो से हो रही है। पुरुष शिक्षकों को अंतरजिला तबादला म्युचअल आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा करने का की बात की जा रही है। 

Transfer format
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