Attendance of Teacher: किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने और कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।

 

किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने और कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पटना उच्य न्यायालय के केस CWJC-7648/2020 में दिनांक- 22 जून 2022 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र जारी किए हैं।

1. जिलान्तर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं सेवा संबंधी मामलों के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नोडल पदाधिकारी होंगे।

2. शिक्षकों को प्राधिकार/माननीय उच्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद विद्यालय में प्रवेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने पर रोक लगाई जा रही है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि जबतक प्राधिकार/माननीय उच्य न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर से stay/modification प्राप्त नहीं हो तब तक किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने और कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।

3. बिना कोई नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाई/निलंबन/अन्य विधि सम्मत लिखित आदेश के किसी भी शिक्षक को मौखिक आदेश के आधार पर विद्यालय में प्रवेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता है। यह अवैधानिक होगा।

4. शिक्षकों के लंबित सभी मामलों को संपादित कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है।

★ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र शिक्षकों को उपस्थिति बनाने से नहीं रोक सकते। डाऊनलोड PDF Letter.

हाजरी बनाने और काम करने से नहीं रोक सकते।

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