Niyojit Teacher Salary not stoped or hold in any situation
July 08, 2022
नियोजित शिक्षकों का वेतन किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जा सकता।
शिक्षकों का वेतन किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं डीपीओ स्थापना को पटना उच्य न्यायालय के न्यायादेश CWJC- 7648/2020 का जिक्र करते हुए इस मामले में पारित न्यायादेश तथा उच्चत्तम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया गया है कि शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।
बिना निलंबन या विभागीय कार्यवाही के किसी भी परिस्थिति में वेतन नहीं रोका जाए।
वेतन नहीं रोकने का पत्र। |