CWJC No.-2133/2020 STET 2011 अप्रशिक्षित दिव्यांग जो बीएड उत्तीर्ण कर लिए के लिए सीट सुरक्षित रखने के संबंध में।



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।
आदेश
पटना, दिनांक 22.07.2020 संचिका संख्या : 11/मु9-13/2020 945
.../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-2133/2020 (प्रशांत शेखर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-28.02.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।
2. उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है
..... The interim order dated 04.02.2020 passed in CWJC No. 1987 of 2020 shall also govern the case of the petitioner."
3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-1987/2020 (प्रीती प्रिया एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-04.02.2020 को पारित आदेश के तहत वादीगण के लिए 44 पदों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। वस्तुतः इस वाद के वादीगण STET-2011 की परीक्षा में अप्रशिक्षित अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हुए और वर्ष 2012 में उत्तीर्ण हुए। B.Ed का सत्र 2017-19 में सम्मिलित होते हुए वादीगण प्रशिक्षित हुए हैं।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का पत्रांक-2381 दिनांक-27.12.2019 विभागीय आदेश ज्ञापांक-43 दिनांक-13.01.2020 एवं 105 दिनांक-31.01.2020 के तहत यह निदेश निर्गत है कि उक्त कोटि के अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2016-18 सत्र तक B.Ed में नामांकन लिया और छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के लिए आवेदन देने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल प्रकाशित हो गया. के अभ्यर्थित्व को छठे चरण के नियोजन के लिए मान्य किया जाएगा।
5.. CWJC No.-1987/2020 (प्रीती प्रिया एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-04.02.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-267 दिनांक-18.02.2020 निर्गत करते हुए उक्त्त वाद के वादीगण के लिए 44 पदों को सुरक्षित
रखने का आदेश संबंधित नियोजन इकाई को दिया गया।
6. इस क्रम में CWJC No.-2133/2020 (प्रशांत शेखर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-28.02.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-267 दिनांक-18.02.2020 को विस्तारित करते हुए वादी श्री प्रशांत शेखर के लिए भी एक पद को सुरक्षित रखने का निदेश संबंधित नियोजन इकाई को दिया जाता है।
7. माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में दिनांक-28.02.2020 को पारित आदेश का अवलोकन पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिक वेबसाईट पर किया जा सकता है। सभी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव माननीय न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन
करना सुनिश्चित करेंगे।
हo/-
(गिरिवर दयाल सिंह)
अपर सचिव-सह-निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9-13/2020 945 पटना, दिनांक 22.07. 2020
प्रतिलिपिः (१) सभी संबंधित नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।
अपर सचिव-सह-निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग।