OPS Supreme Court Judgement पुरानी पेंशन लागू संबंधी सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय

 

Diary No.- 19818 - 2016
INDIAN EX SERVICEMEN MOVEMENT (AN ALL INDIA FEDERATION OF MILITARY VETERANS ORGANISATION REPRESENTED vs. UNION OF INDIA DEPARTMENT OF EXSERVICEMEN WELFARE MINISTRY OF DEFENCE SECRETARY
"एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं:- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:- पुरानी पेंशन की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में एनपीएस कर्मचारियों के जीतने के मामले में खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश के सभी राज्यों को आदेश दिया कि सभी राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द दें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी कर्मचारियों के चेहरे पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई।

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में अब देश के सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ और सभी प्रकार की सुविधाएं  सरकार देगी या नहीं यह समय के साथ स्पष्ट होगा।

पुरानी पेंशन बहाली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एनपीएस कर्मचारियों को भारी जीत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में फैसला सुनाया।  पुरानी पेंशन के पक्ष और विपक्ष में क्रमश: कर्मचारियों और भारत सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस आधार पर सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को रद्द कर एनपीएस लागू किया था, वह गलत था।

कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन का सभी लाभ दिया जाना चाहिए।  कोर्ट ने सरकार के एनपीएस के पक्ष में दी गई सभी दलीलों और सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में वित्तीय व्यवस्था के सभी तर्कों को खारिज कर दिया।”

 


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