CWJC case no 18858 listed in Patna High Court for allow STET candidate in BPSC HM vacancy
STET शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुभव कम करने के लिए दायर याचिका सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस बेंच में 13 नं पर लिस्टेड।
STET उत्तीर्ण माध्यमिक और उच्य माध्यमिक शिक्षकों को BPSC प्रधानाध्यापक (उच्य माध्यमिक विद्यालयों) बहाली के लिए अनुभव 10 वर्ष और 8 वर्ष निर्धारित किया गया है।
साथ ही विज्ञप्ति में यह भी अंकित है कि 2012 के बाद बहाल शिक्षको को STET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बताते चलें कि बिहार में STET का रिजल्ट 2012 में आया और आवेदन 2013 में लिया गया कैम्प के माध्यम से नियोजन पत्र का वितरण 2014 में प्रारम्भ हुआ। अब इस स्थिति में कुछ +2 शिक्षक का ही अनुभव प्रधानाध्यापक के पद के लिए पूरा हो पा रहा है और अधिकांश STET शिक्षकों को आवेदन का भी मौका नहीं मिल रहा है।
इस नियमावली को पटना उच्य न्यायालय में TSUNSS-GG द्वारा याचिका संख्या CWJC- 18858/2021 द्वारा चेलेंज किया गया है। इस केस में दो तारीख में सुनवाई भी हो चुका है।
STET उत्तीर्ण शिक्षकों को योग्य मानने एवं अनुभव कम करने के मुद्दे पर TSUNSS-GG द्वारा उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका की सुनवाई 23 मार्च को चीफ जस्टिस के बेंच में 13 न0 पर लिस्टेड है।
उम्मीद है कि न्यायालय से STET शिक्षकों को न्याय मिलेगा।
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